राज्य में सिलिकोसिस पीडित एवं उनके परिवारजनों की सहायता एवं पुनर्वास के लिए 'राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019 लागू की गई।
इसमें सिलिकोसिस पीडित व्यक्ति व परिवार को दी जाने वाली सहायता का निम्न प्रावधान किया गया है:
• पीडित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये की सहायता
• पीड़ित की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन की पात्रता के अनुरूप पेंशन
• पीड़ित की मृत्यु होने पर पत्नी को विधवा पेंशन व पालनहार योजना का लाभ
• मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है।
• परिवार के सदस्यों को विशेष योग्यजनों के लिए संचालित आस्था योजना (बीपीएल के समान लाभ) के अंतर्गत लाभ।