राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना
सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021
इस योजना के अंतर्गत अलाभकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.), मानवीय एवं सर्वधर्म सद्भाव की भावना से वंचित वर्ग जैसे महिला, दिव्यांगजन, बालक-बालिका, वरिष्ठ नागरिक, भिखारी, निर्धन व्यक्ति, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशे में संलिप्त व्यक्ति एवं एच.आई.वी. (एड्स) आदि पीड़ित के लिए संस्थागत देखरेख, डे-केयर, व्यावसायिक शिक्षा-प्रशिक्षण, ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी, ओपन शेल्टर, चाईल्ड हेल्पलाइन, नशा मुक्ति केन्द्र संचालन एवं पुनर्वास केन्द्र आदि उपलब्ध करवा रहे हैं।
उनके लिए रिप्स-2019 की तर्ज पर निम्न प्रकार की सुविधाएं, रियायत एवं छूट प्रदान की जाएगी:
- भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
- आवंटित भूमि पर लीज में 100 प्रतिशत छूट
- नियमन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
- भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
- स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट
- प्राईवेट व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अचल सम्पत्ति का दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट
- गैर उपभोज्य वस्तुओं, उपकरण एवं पूंजीगत सामग्री के क्रय पर स्टेट गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स का 100 प्रतिशत छूट
- ब्याज अनुदान का 6 प्रतिशत की सीमा तक तथा तीन वर्ष हेतु पुनर्भरण
- संस्था के नाम पंजीकृत वाहन पर मोटर व्हीकल टेक्स में 100 प्रतिशत छूट
योजना के सभी कार्य ऑनलाइन किये जाएंगे। इसके लिए संबंधित एन.जी.ओ. द्वारा विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा परीक्षण कर विभागीय बैठक में निर्ण यलेकर ऑनलाइन ही एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जिससे सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र निवेश को बढ़ावा मिलेगा।