इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के शहरी युवाओं, जरूरतमंदों एवं स्ट्रीट वेण्डर आदि को कोरोना महामारी से उबारने के लिए बजट 2021-22 में की गई घोषणा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021 को लागू कर दिया गया है।
इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेण्डर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यह योजना एक वर्ष के लिए लागू होगी।
इस योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शावला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर पुर्नस्थापित करना है।
इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को व्यापारिक गतिविधियों के लिए बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो-क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा।
योजना के मुख्य बिन्दु
- लाभार्थी एक वर्ष के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये का ऋण ले सकता है। इस ऋण के लिए किसी भी तरह की गांरटी की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा। इस योजना के अंतर्गत ब्याज हेतु का शत-प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी।
- लाभार्थी क्रेडिट कार्ड/एटीएम/डेबिट कार्ड से 50 हजार रुपये तक की राशि आवश्यकतानुसार दिनांक 31 मार्च 2022 तक एक/अधिक किश्तों में आहरित कर सकेगा।
- ऋण राशि का पुनर्भुगतान चौथे से 15वें माह तक 12 समान मासिक किश्तों में किया जाएगा।
- बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- योजना हेतु वेब पोर्टल के साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण संबंधित आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
- राजस्थान के 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी जावेगी।
- यह योजना राजस्थान के केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होगी।
लाभार्थियों के चयन संबंधित मानदंड
यह योजना निम्न व्यवसायियों के लिए लागू होगी-
- गलियों में काम कर रहे व्यापारी, जिन्हें स्थानीय शहरी संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र दिया गया है।
- बेरोजगार युवा जो कि जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत हैं।
- 18 से 40 आयु वर्ग के हैं तथा जिन्हें बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हे योजना का लाभ मिलेगा।
- स्थानीय विक्रेता, जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उनकी संबंधित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।
निम्न वर्गों के आवेदक इस योजना के लाभ का पात्र नहीं होंगे-
- आवेदक जिसकी मासिक आय 15 हजार रुपये या अधिक है।
- आवेदक जिसकी कुल पारिवारिक मासिक आय 50 हजार रुपये या अधिक है।
- योजना के अंतर्गत केवल वेब पोर्टल अथवा एंड्रॉयड एप के माध्यम से ऋण संबंधित आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध में लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क की सहायता ले सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- योजना में आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज की फोटो, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, राजस्थान में वर्तमान निवास संबंधित दस्तावेज, राजस्थान में स्थायी निवास से संबंधित दस्तावेज तथा बैंक अकाउन्ट की पासबुक आदि।
क्रियान्वयन प्राधिकारी
- जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर नोडल ऑफिसर होगा।
- उप खण्ड अधिकारी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे लोगों का सत्यापन किया जाएगा।
योजना की जानकारी
- योजना संबंधी अधिक जानकारी वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए इस https://finance.rajasthan.gov.in/PDFDOCS/OTHERS/10087.pdf परिपत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।