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मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना |
- राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के 58 लाख से अधिक लोगों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।
- आइए, जानते हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के बारे में
योजना की पात्रता
- - 55 वर्ष व अधिक आयु की महिलाएं
- - 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष योजना के पात्र हैं।
वार्षिक आय सीमा
- - इस योजना का लाभ प्रदेश के उन वृद्धजनों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम हो।
योजना में प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
- - 75 वर्ष से कम को 750 रुपए
- - 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपए
आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को निम्न दस्तावेज के सत्यापन के बाद योजना का लाभ मिल सकेगा -
- - निवास प्रमाण पत्र
- - आय संबंधित प्रमाण
- - जनआधार कार्ड एवं आधार कार्ड
- - बैंक संबंधित जानकारी
- - फोटो
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन ई—मित्र के माध्यम से करें। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए एवं विभागीय वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in पर पेंशनरों की समस्याओं की शिकायत दर्ज करने की भी व्यवस्था की गई है।
- लाभार्थी अपनी शिकायत हेल्प डेस्क नंबर 0141-2226627 पर भी कर सकते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना' का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित जिले के जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ संबंधित पंचायत समिति/ उपखंड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।