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मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन |
- राजस्थान सरकार राज्य की नारी शक्ति के सम्मान के लिए प्रयत्नशील है। जिसके तहत राज्य में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के संबल देने के लिए 'मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन' योजना को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं वृद्ध महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा पेंशन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य की निराश्रित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओ को शामिल किया गया है। यह योजना प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हुए सम्मान से जीने का हक प्रदान करती है।
योजना की पात्रता
- 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं, जो राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48000 रुपये या उससे कम हो, को पेंशन देय है।
योजना के वित्तीय देय लाभ (प्रतिमाह पेंशन)
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु लेकिन 55 वर्ष से कम को 500/-रुपये
- 55 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम को 750/-रुपये
- 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम को 1000/-रुपये
- 75 वर्ष या उससे अधिक को 1500/-रुपये
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
'मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना' के लिए योग्य एवं पात्र आवेदनकर्ता के लिए निम्न दस्तावेज लगाने आवश्यक होते हैं -- निवास प्रमाण पत्र
- आय संबंधित प्रमाण
- आधार या भामाशाह कार्ड
- बैंक संबंधित जानकारी
- जन आधार कार्ड
- एक फोटो
- स्टाम्प पर घोषणा-पत्र
- मृत्यु प्रमाण-पत्र/तलाक पत्र
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,945 करोड़ रुपये व्यय कर 17.59 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया।
राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाएं संबंधित जिले के जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/संबंधित पंचायत समिति/ उपखंड कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें- https://www.sje.rajasthan.gov.in/