वात्सल्य (फोस्टर केयर) योजना एवं बाल हक ई-बॉक्स
Vatsalya (Foster Care) Scheme and Child Rights E-Box
वात्सल्य अभियान (फोस्टर केयर) की शुरूआत कब की गई?
- 16 अगस्त, 2023 को
- 16 अगस्त, 2023 को
- राजस्थान (Rajasthan) महिला एवं बाल विकास तथा बाल अधिकारिता मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने वात्सल्य अभियान (फोस्टर केयर) एवं बाल हक ई-बॉक्स के पोस्टर का विमोचन करते हुए अभियान की शुरूआत की।
- पारिवारिक देखरेख से वंचित एवं बाल देखरेख संस्थानों में वासित बच्चों को पारिवारिक देखरेख एवं परिवार का स्नेह एवं दुलार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से 'वात्सल्य (फोस्टर केयर) योजना' का संचालन किया जा रहा है।
- योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रति बालक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत 51 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- योजना के अंतर्गत कोई इच्छुक दंपत्ति अथवा परिवार किसी देखरेख संस्थान से किसी बच्चे को पारिवारिक देखरेख एवं स्नेह प्रदान करने के लिए एक निश्चित अवधि हेतु फोस्टर केयर में ले सकता है।
- इस अभियान से जुड़ने के लिए आवेदनकर्ताओं की सुविधा हेतु एक क्यू आर कोउ तैयार किया गया है एवं लिंक बाल अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया गया है, ताकि कोई भी भावी पोषक माता-पिता बिना किसी परेशानी के सरल प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकें।
- बच्चों के प्रति हो रहे अपराध व शोषण की रोकथाम के लिए 'किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015' एवं 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012' लागू है, जिसके तहत राज्य में बाल अधिकारिता विभाग, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियां विशेष किशोर पुलिस इकाइयां कार्य कर रही हैं।
- बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने एवं आमजन में जागरूकता लाने और बच्चों के विरुद्ध अपराध कार्य करने वालों में डर पैदा करना एवं सरकार तक बच्चों की पहुंच को सहज बनाना अत्यंत आवश्यक है।
- इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ऐसे बच्चों जो किसी मुसीबत में फंसे हो अथवा जिनके के विरुद्ध कोई हिंसा अथवा किसी प्रकार का कोई भी अपराध कारित किया गया है, की शिकायत एवं अन्य किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों को सहायता प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा नवाचार की रूप में 'बाल हक ई-बॉक्स' स्थापित किया जा रहे हैं।
- इनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अथवा बच्चा अपनी शिकायत ई-मेल baalhaq@rajasthan.gov.in से विभाग को प्रेषित कर सकता है जिस पर बाल अधिकारिता विभाग द्वारा पुलिस, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड लाइन 1098 के माध्यम से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।