- आज के दौर में महिलाएं अपनी काबिलियत से हर क्षेत्र में नई बुलंदियां छू रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019-20 के बजट में महिलाओं को उद्योग स्थापना के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए 1000 करोड़ रुपए के ‘इंदिरा महिला शक्ति निधि’ का गठन की घोषणा की।
- इस निधि के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को उद्यम (विनिर्माण, सेवा और व्यापार) की स्थापना, स्थापित उद्योग का विस्तार, आधुनिकीकरण के लिए बैंकों के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, रोजगार के नए अवसर सृजित करना है, ताकि महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके।
योजना की समयावधि
- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर ‘इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना’ 18 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रहेगी।
योजना का स्वरूप
- इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। नए स्थापित होने वाले उद्यम के साथ-साथ पहले से ही स्थापित उद्यम का भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- यह योजना राजस्थान राज्य की महिलाओं के लिए है।
योजना की पात्रताएं
- इस योजना के लिए व्यक्तिगत महिला आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक है।
- इस योजना में महिला स्वयं सहायता समूह या समूहों के समूह (क्लस्टर/फेडरेशन) का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना आवश्यक है। इन समूहों के क्लस्टर/फेडरेशन की स्थिति में उनका नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
ऋण सीमा
- इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योग स्थापना एवं आधुनिकीरण के उद्देश्य से अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- वहीं व्यक्तिगत आवेदक/स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
ऋण अनुदान
- योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि पर 25 प्रतिशत ऋण अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विधवा/परित्यक्ता/हिंसा से पीड़ित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं के प्रकरण में ऋण अनुदान स्वीकृत ऋण राशि का 30 प्रतिशत होगा।
- इस योजना का क्रियान्वयन निदेशालय, महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। निदेशालय, महिला अधिकारिता राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेन्सी है।
- इस योजना से प्रदेश की महिलाओं के सर्वांगीण विकास के साथ ही आर्थिक, सामाजिक एवं सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विकास हो सकेगा। इस योजना से राजस्थान महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। इस योजना का लाभ प्रदेश की अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचे इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कई जगह कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
- राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से प्रदेश की महिलाओं तक पहुंचे और उन्हें सशक्त बनाया जा सके।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में प्रश्नोत्तर _ https://ssoapps.rajasthan.gov.in/imsupy/faq.aspx