राजस्थान में कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बेहतर प्रबंध किए हैं जिससे आज प्रदेश में कोरोना महामारी नियंत्रित है। उन्होंने 'कोई भूखा न सोए' की मंशा को ध्यान में रखकर प्रदेश के गरीबों एवं जरूरतमंदों एवं जिन लोगों का खाद्य सुरक्षा में नाम दर्ज नहीं है, उन्हें भी खाद्यान्न वितरित कर राहत पहुंचाई है। मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य सरकार ने इस दौरान बिना भेदभाव किए खाद्य सुरक्षा से वंचित को भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाया है, जो बहुत ही उल्लेखनीय और साहसिक कदम है।
साथ ही मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा से वंचित व्यक्तियों को हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसमें लिखा कि वर्तमान जनसंख्या के अनुसार प्रदेश के 54 लाख लोग पात्र होते हुए भी खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित है।
इस प्रकार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपनी ओर से प्रदेश के हर व्यक्ति को उसके हक दिलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कई लोग ऐसे है जिन्होंने अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है, जिससे वे खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। यही नहीं इसमें नाम दर्ज करवाने के बाद जन आधार कार्ड के माध्यम से 'आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना' का लाभ लिया जा सकता है। तो आज ही अपना नाम एनएफएसए में अपना नाम दर्ज करवाएं।
तो आइए, जानते हैं एनएफएसए में अपना नाम कैसे दर्ज करवा सकते हैं—
पात्रता
राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में नाम दर्ज करवाने के लिए पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की है—
ऐसे परिवार जो अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार और अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी हैं उन्हें एनएफएसए में शामिल नहीं किया जाएगा। इनके अतिरिक्त निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल है, उन्हें एनएफएसए योजना का लाभ मिलेगा, जो निम्न प्रकार है—
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
महानरेगा में 2009—10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार
भूमिहीन किसान
कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
सीमांत किसान
वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त पात्र नहीं शर्तों में न आते हो।
मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
समस्त सरकारी हॉस्टल में अंत:वासी
एकल महिलाएं
श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
कचरा बीनने वाले परिवार
साइकिल रिक्शा चालक
कुली
कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
घुमंतु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां जैस वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक
वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
लघु किसान
आस्था कार्डधारी परिवार
एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति आदि।
राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित लोग एनएफएसए के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं—
ऐसे परिवार,
1. जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
2. जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशा
3. जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जोकि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)
4. जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
5. जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपए से अधिक हो
6. जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रहने हेतु पक्का मकान हो।
राज्य सरकार के निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।
ऐसे करें आवदेन
सबसे पहले आप ई—मित्र/सीएससी केन्द्र पर जाएं और वहां एनएफएसए में नाम दर्ज करवाने के लिए आवदेन करें।
वहां से मिले 'खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्र' में सही एवं पूरी जानकारी भर कर ई—मित्र/सीएससी केन्द्र पर ही जमा करवा दें।
आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लगाएं, ताकि आवेदन निरस्त न हो।
राशन कार्ड संबंधी जानकारी
राज्य में राशन कार्ड जारी करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है:-
क्रम स. अधिकारी कार्य — क्षेत्र
1. जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र में — जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र में
2. नगरपालिका बोर्ड अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त — शेष नगरपालिका क्षेत्र में
3. ग्रामीण क्षेत्र के लिए — विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति
एनएफएसए की सूची में अपना नाम देखने या राशन संबंधी अधिक जानकारी या शिकायत के लिए राजस्थान सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट http://food.raj.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
एनएफएसए का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां जाएं— https://food.raj.nic.in/Docs/
0 Comments
Post a Comment