वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक 2.00 लाख रुपए तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रुपए अनुदान के रूप में दी जायेगी। इस योजना में पूर्व मे संचालित विश्वास योजना को इस वित्तीय वर्ष में समाहित कर दिया गया है।
योजना को प्रारम्भ किये जाने का वित्तीय वर्ष 2013-14
योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता
1. आवेदक निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिए। जिसकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिए
2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो
3. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो।
4. आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रुपए से अधिक न हो।
5. आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नही लिया गया हों।
6. आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नही हो।
7. आवेदक का निःशक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिए।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कहां आवेदन किया जायेगा
अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संबंधित जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को किया जायेगा।
योजना से मिलने वाले वित्तीय लाभ/सुविधाएं का विवरण
इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक 2.00 लाख रुपए तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 5.00 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में दी जायेगी। इस योजना में पूर्व मे संचालित विश्वास योजना को इस वित्तीय वर्ष में समाहित कर दिया गया है।
आवेदन की तिथि से पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता
कब उपलब्ध हो जायेगी
जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक माह में आवेदक की पात्रता की जॉच की जाएगी। उसके बाद संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन भिजवाया जायेगा बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृत कर सूचना आवेदक को भिजवा दी जायेगी।
स्वरोजगार/व्यावसायिक गतिविधियों का नाम:-
1. एस.टी.डी/पी.सी.ओं. 2. इलेक्ट्रिक मोटर (बिक्री एवं सर्विस) 3.ऑटो पार्ट्स की दुकान 4.सोना/चांदी के जेवर बनाने का कार्य 5.सोना/चांदी की प्लेटिंग का कार्य 6.बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान 7.ढ़ाबा/रेस्टोरेन्ट 8.बर्तन की दुकान 9.साइकिल की बिक्री, मरम्मत व किराये पर देना 10.टेलरिंग शॉप 11.कृत्रिम आभूषण शॉप 12.किराने/पान/फल-फूल/सब्जी की दुकान
13.खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरणों की शॉप 14.टैन्ट हाउस 15.ड्राईक्लीन/वाशिंग शॉप 16.बेकरी 17.किताब, स्टेशनरी आदि की दुकान 18.बिजली के सामान की दुकान 19.जूते, चप्पल बनाना व बिक्री 20.कपडो की रंर्गाइ एवं प्रिंटिंग 21.टाईप एवं इलेक्ट्रोनिक टाईपिंग 22.कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 23.ब्यूटी पार्लर 24.रेडिमेड गारमेन्ट 25.मोबाइल कम्प्यूटर रिपेयरिंग 26.स्टील फर्नीचर 27.आटा चक्की
28.कम्प्यूटर, जीरॉक्स मशीन सेन्टर 29.सॉफ्ट टवाएज मेकिंग 30.पशुपालन 31.स्प्रे पेंटिंग 32. ऑफसेट प्रिंटिंग 33.मोबाइल रिपेयर एवं सेल्स 34.हार्डवेयर कम्प्यूटर 35.कढाई कार्य 36.स्टील फेब्रिकेशन 37.फाईन आर्ट
38.स्क्री प्रिन्टिंग 39.दुपहिया वाहन सर्विस 40.कार सर्विसिंग व धुलाई 41.क्लॉथ मैचिंग सेन्टर लेडिज 42.वाटर प्यूरिफायर सेल्स/सर्विस 43.ई-मित्र
44.रेडिमेड गारमेंट 45.बुक वाईन्डिग 46.टी वी रिपेयर 47.इलेक्ट्रोनिक्स (होम एम्पलान्सस) 48. इन्टिरीयर डेकोरेशन 49.क्राफ्टस कार्य 50.डेयरी कार्य 51.पोल्ट्री फार्मिंग 52.टर्नर कार्य 53.फिटर कार्य 54.मशीनिस्ठ कार्य
55.ए.सी. एवं फ्रिज रिपेयरिंग 56.जेम्स कटिंग व पॉलिसिंग 57.यू.पी.एस./इन्वर्टर सेल्स व सर्विस 58.ट्रांस फारमर वाईन्डिग 59.डी.टी.पी./प्रिन्टिग मशीन 60.अन्य व्यवसाय जो विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर द्वारा समय-समय पर सुझाए जाएं।
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ReplyDeleteआवेदन संबंधित जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को किया जायेगा या sje.rajasthan.gov.in पर देखें।
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