किसानों को 15 हजार करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटे जायेंगे - सहकारिता मंत्री
जयपुर, 25 अप्रेल। सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा कि वर्ष 2017-18 में प्रदेश के किसानों को 15 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटा जाएगा। जिसमें से 9 हजार करोड़ रुपये का ऋण खरीफ सीजन में दिया जाएगा।
श्री किलक सदन में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सदस्य किसानों को ऋण वितरण का कार्य तेजी से चल रहा है। जिन किसानों ने 31 मार्च तक अपना ऋण का चुकारा कर दिया है उन किसानों को प्राथमिकता से ऋण वितरण किया जा रहा है।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस वर्ष ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 3 लाख नए सदस्य बनाने के लिए तहसील स्तर पर शिविर लागाये जाएगे। उन्होंने बताया कि पहले से बने हुए 3 लाख नए सदस्यों को भी ऋण दिया जाएगा। श्री किलक ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में अब तक 900 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को वितरित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में कोटा जिले में अभी तक 85 करोड़ रुपये तक का ऋण किसानों को दिया जा चुका है तथा रामगंज मंडी में 4000 किसानों को 20 करोड़ रुपये का ऋण बांटा गया हैं।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष 50 से ज्यादा सुपर मार्केट बनाएंगे और यदि सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र में सुपर मार्केट के निर्माण का प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। श्री किलक ने कहा कि रामगंज मंडी क्षेत्र में चने एवं गेहूं खरीद के लिए यदि राजफैड ने अपना केन्द्र खोला है तो वहां कांटे लगवाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामगंज मंडी में तीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पंजीयन रद्द नहीं किए गए वे अवसायनाधीन हैं तथा अवसायक द्वारा रिपोर्ट मंगा कर पुनर्जीवित किया जाएगा।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने की मंशा है जिसका कार्यक्षेत्र पंचायत का एरिया होता है। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सरकार का कोई दखल नहीं होता है। समिति का संचालक मंडल उसका संचालन करता है।
श्री किलक ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश की सहकारी समितियों के चुनाव एक साथ हो। दिसम्बर 16 तक लगभग 5000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव ड्यू हुए है और उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तथा कैबिनेट से नियमों की अनुमति मिलते ही शीघ्र चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए श्री किलक ने कहा कि रामगंज मण्डी विधानसभा क्षेत्र में 25 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जिनमें से कोई समिति वर्तमान में निष्कि्रय नहीं है, जबकि तीन समितियां अवसायनाधीन हैं।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसी भी अवसायनाधीन सहकारी सोसायटी को पुनर्जीवित किए जाने हेतु समिति के परिसमापक द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 81(11) के अंर्तगत सोसायटी के पुर्नजीवन के सफल होने के युक्तियुक्त अवसर पाये जाने पर समिति के पुनर्जीवन के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस पर रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 61(2) के अंतर्गत निर्णय पारित कर सकता है। अवसायनाधीन समितियों के किसानों को क्षेत्र के पास की अन्य समितियों से खाद-बीज ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है।